
गुंडा एक्ट के केस की सुनवाई के बाद एडीएम कोर्ट ने की कारवाई
बिजनौर। गुंडा एक्ट के केस की सुनवाई करते हुए एडीएम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी नेता और किरतपुर नगर पालिका के चेयरमैन अब्दुल मन्नान को छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। इससे पहले गैंगस्टर एक्ट के तहत अब्दुल मन्नान की एक करोड़ 74 लाख की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।
एडीएम कोर्ट ने किरतपुर नगर पालिका के मौजूदा चेयरमैन अब्दुल मन्नान पुत्र रिजवान अहमद को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। संबंधित थाने को भी आदेश का पत्र भेज दिया गया है।
बताया गया है कि अब्दुल मन्नान के खिलाफ 15 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। जिला बदर की इस कार्रवाई से पहले इसी साल फरवरी के महीने में अब्दुल मन्नान की करोड़ों की संपत्ति जब्त किया गया था। गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई हुई थी। इसके अलावा धर्मवीर उर्फ आतंक पुत्र राजेश सैनी निवासी नगीना को भी जिला बदर किया गया है।