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बिजनौर।    बिजनौर पुलिस अधीक्षक डॉ धर्मवीर के निर्देश पर पुलिस व अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये पोक्सो एक्ट के अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित कराने में सफलता हासिल हुई है ।       जनपदीय पुलिस को बालिकाओं/महिलाओं सम्बन्धी अपराधों में न्यायालय में विचाराधीन अभियोगों की प्रभावी पैरवी हेतु निर्देशित किया गया था । इसी क्रम में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट बिजनौर में विचाराधीन मुकदमा में धारा 376/120बी भादवि व धारा 5/6 पोक्सो अधिनियम बनाम शीशपाल पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मानपुर शिवपुरी थाना धामपुर जनपद बिजनौर थाना नगीना की पुलिस अधीक्षक के द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही थी तथा प्रभावी पैरवी हेतु मॉनिटरिंग सैल को निर्देशित किया गया था । जिसके क्रम में मानिटरिंग सैल, लोक अभियोजक योगेन्द्र सिंह व पैरोकारों द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके चलते अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कंचन जनपद बिजनौर द्वारा मंगलवार को अभियुक्त शीशपाल पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20,000/- रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड  न अदा किये जाने की दशा में छ: माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा । घटना क्रम के अनुसार शीशपाल द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2019 को 15 वर्षीय नाबालिग बालिका को टयूशन के बहाने अपने घर बुलाकर बहलाफुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म कर घृणित व जघन्य अपराध किया गया था ।

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