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मुजफ्फरनगर : DCO डॉ.राजेश धर द्विवेदी ने बताया गया कि 20 जनवरी को भैसाना मिल के गन्ना क्रय केंद्र बडौदा-सी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय किसान सुभाष पुत्र हरी सिंह गन्ना लदी बोगी ट्रॉली की जांच करते समय दो प्रतिशत की गन्ना घटतौली पाई गई थी। क्रय केंद्र पर तैनात मिल तौल लिपिक की ओर से केंद्र पर ऑफलाइन तौल कार्य किया जा रहा था। क्रय केंध्र पर प्रयुक्त डिजिटलाइजर और एचएचसी का आपस में कोई लिंक नहीं पाया गया।    

उन्होंने बताया कि तौल कांटों में संबंधित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, एएमसी प्रदाताओं की मिलीभगत से गन्ना घटतौली करने पर चीनी मिल मालिक कुशाग्र बजाज, मैनेजिंग डायरेक्टर अजय कुमार शर्मा, चीनी मिल अध्यासी जंग बहादुर तोमर, क्रय केंद्र पर चीनी मिल की ओर से तैनात तौल लिपिक महिपाल सिंह, चीनी मिल के आईटी हेड विजय बालियान, सीएफओ सुनील कुमार ओझा, चीनी मिल के हार्डवेयर प्रदाता केडी शर्मा एवं साफ्टवेयर प्रदाता देवेंद्र मिश्रा के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 एवं विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं सुसंगत नियमावली, 2011 और भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है।

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